सेंधवा. शहर की देवझिरी कॉलोनी में 6 माह पहले घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 10 साल जेल और 2400 रु. जुर्माने की सजा सुनाई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
देवझिरी कॉलोनी का रहने वाला मेहमूद (46) पिता पीर बक्स मंसूरी पर धारा 376(1) के तहत 10 साल जेल और 1 हजार रु. जुर्माना, धारा 450 के तहत 5 साल जेल और 1 हजार रु. जुर्माना, धारा 323 के तहत 6 माह जेल और 200 रु. जुर्माना, धारा 506 के तहत 1 साल जेल और 200 रु. जुर्माने की सजा सुनाई।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता नारायण जाधव ने बताया पिछले वर्ष 3 जुलाई की रात दोषी मेहमूद ने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसा था। मुंह और गला दबाकर महिला से दुष्कर्म किया था। महिला के शोर मचाने पर उसका पति और बच्चे उठ गए थे। महिला के पति ने मेहमूद को पकड़ने की कोशिश की थी। महिला के पति को धक्का देकर रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया था।